पुर्ननियुक्त कानूनगो को 8 माह का वेतन नहीं मिला, अदालत जाने का निर्णय

 पुर्ननियुक्त कानूनगो को 8 माह का वेतन नहीं मिला, अदालत जाने का निर्णय


Him View - Hamirpur Himachal Pradesh 

भोरंज उपमंडल के तहत सेवानिवृत कानूनगो देशराज पठानिया, प्रेम सिंह राणा और प्रकाश देव को सरकार के आदेशों के अनुसार जनवरी 2024 से मई 2025 तक पट्टा, भोरंज व भरेड़ी तहसील (जिला हमीरपुर, हि.प्र.) में कानूनगो पद पर पुनर्नियुक्त किया गया था।

इस अवधि के दौरान इन्हें केवल 7 माह का ही वेतन प्राप्त हुआ है, जबकि शेष 8 माह का वेतन आज तक जारी नहीं हुआ। जून 2025 में नए कानूनगो की नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

कई बार प्रशासन से आग्रह करने के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रशासन की बेरुखी से क्षुब्ध होकर तीनों कानूनगो ने सक्षम अदालत की शरण लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लंबित वेतन एक माह के भीतर अदा नहीं किया गया तो वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे।

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