सप्ताह में पांच दिन पांच घंटों तक खुले रहेंगे, हमीरपुर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
कोविड-19 महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत पाबंदियां 7 जून प्रातः 6.00 बजे तक रहेंगी लागू, सभी दुकानें एवं बाजार सप्ताह में पांच दिन पांच घंटों तक खुले रहेंगे, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश हमीरपुर, 30 मई। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं राज्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने हमीरपुर जिला में पूर्व में जारी सभी पाबंदियां 7 जून, 2021 को प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 31 मई, 2021 को प्रातः छह बजे से कुछ नए संशोधन भी लागू हो जाएंगे। जिला में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें एवं बाजार प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार को केवल फल-सब्जियों एवं दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानें ही प्रातः 9.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 तक खुली रखी जा सकेंगी। इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें शनिवार व रविवार को पूर्णतया बंद रहेंगी जिनमें किरयाना, हलवाई, मिठाईयों की दुकानें, भुजिया व बेकरी इत्यादि भी बंद रहेंगी। अनुमति प्राप्त अवधि में दुकानदार एवं खरीददार दोनों को ही क...