संयुक्त कार्यालय भवन भोरंज में होगी दुकानों की नीलामी - Him View

 संयुक्त कार्यालय भवन भोरंज में होगी दुकानों की नीलामी


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भोरंज उपमंडल के तहत संयुक्त कार्यालय भोरंज में दुकानों की नीलामी की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम भोरंज ने आदेश जारी करते हुए बताया की संयुक्त कार्यालय भवन भोरंज में निर्मित दुकान नंबर 209, 211, 212, 213 तो 214 किराए पर देने के लिए खुली नीलामी 20 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:00 बजे संयुक्त कार्यालय भवन परिसर भोरंज में निश्चित की गई है। इस नीलामी में शर्तें भी निश्चित की गई है वह इस प्रकार से हैं




1. प्रत्येक इच्छुक वोलीदाता नीलामी से पूर्व 18 अगस्त 2023 को दोपहर 2:00 बजे से पहले ₹10000 की धरोहर राशि प्रार्थना पत्र सहित कार्यालय कानूनगो उप मंडल भोरंज(कमरा नंबर 326) के पास जमा कराएगा तथा अधिकतम वोलीदता के अलावा अन्य वोलीदाताओ को धरोहर राशि नीलामी के उपरांत वापस कर दी जाएगी। अधिकतम वोलीदता यदि नियमों व शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी धरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी।

2. प्रत्येक दुकान का न्यूनतम किराया नीलामी के दिन व नीलामी से पूर्व बताया जाएगा। किराए की राशि पर 18% की दर से जीएसटी की भी अदाएगी होगी।

3. उक्त परिसर में शोर नहीं मचाया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का टेप रिकॉर्डर चलाया जा सकता है।

4. चाय पान एवं खान आदि का कार्य केवल कैंटीन में ही किया जा सकता है अन्य दुकानदार इस प्रकार के कार्य के लिए दुकान नहीं करेंगे।

5. उक्त परिसर में दुकान प्रत्येक कार्य दिवस की सुबह 9:00 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। परंतु उप मंडल अधिकारी की स्वीकृति से समय में तब्दीली की जा सकेगी। 




6. दुकान का किराया प्रत्येक माह 7 तारीख से पहले चेक या नगद उप मंडल अधिकारी भोरंज के कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि किराया देने में देरी की जाएगी तो उप मंडल अधिकारी द्वारा तय दैनिक जुर्माना भी किराए के साथ देय होगा।

7. प्रत्येक दुकान अधिकतम वोलीदता को किराए पर दी जाएगी। जिस पर 18% जीएसटी भी देय होगा।

8. दुकान परिसर की साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं किराएदार की होगी तथा परिसर के शौचालय की साफ सफाई का जिम्मा भी परिसर के समस्त किराएदारों का सामूहिक रूप से होगा।

9. उक्त परिसर की दुकानों में मीट,शराब, सब्जी आदि की बिक्री नहीं की जाएगी।

10. अन्य शर्तें नीलामी के समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुनाई जाएगी।

11. उक्त परिसर की दुकानों में धूम्रपान नहीं किया जाएगा।

12. अधिकतम बोलीदाता को दुकान आवंटित की जाने के बाद करारनामा उपरांत भीतर तीन दिन दुकान का कब्जा लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवंटन रद्द समझा जाएगा और धरोहर राशि भी जप्त कर ली जाएगी। 

13. उपमंडल अधिकारी द्वारा उक्त दुकानों के आवंटन को किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। किराएदार एक माह का नोटिस देकर दुकान छोड़ सकता है। आवंटन रद्द करने बारे एक महीना पहले नोटिस दिया जाएगा। किसी का भी आवंटन रद्द किए जाने पर उसे 15 दिन के अंदर दुकान खाली करनी होगी। 

14. दुकानों के किराए में हर 3 वर्ष बाद 10% के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी। 

15. जिन वोलीदाताओ को दुकानें आवंटित की जाएगी उप मंडल अधिकारी भोरंज के समक्ष 1 वर्ष हेतु करारनामा हस्ताक्षर करना होगा। जिसमें किराए आदि संबंधित शर्तों का जिक्र होगा। उक्त करारनामा का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष करवाना अनिवार्य होगा। 

16. उप मंडल अधिकारी भोरंज को उक्त नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17.जिस वोलीदात को दुकान दी जाएगी वह उसे सबलेट नहीं करेगा अन्यथा आवंटन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाएगा।

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